20 रुपए के जूस के वसूले 50 रुपए_अब 5000 लौटाने होंगे

ग्वालियर में महँगा जूस देने पर बेचने पर होंगे 5000 रूपए 

एडवोकेट मनोज उपाध्याय क साथ हुआ था वाकया 

ग्वालियर, ग्वालियर में एक कैफे संचालक को महंगा जूस बेचना भारी पड़ गया। जब उपभोक्ता फोरम ने कैफे संचालक पर दंड देते हुए ग्राहक को 5000 रुपए देने का आदेश दिया। वीओ- दरअसल ग्वालियर के जिला उपभोक्ता फोरम ने कैफे संचालक पर क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया है।खजुराहो स्तिथ पुरातत्व विभाग कैम्पस में संचालित कैफे पर यह जुर्माना लगाया गया है,ग्वालियर निवासी एडएडवोकेटो ज उपाध्याय जून 2024 में छतरपुर खजुराहो टूर पर गए थे।इस दौरान वह पुरातत्व विभाग कैम्पस में संचालित कैफे गए।जहां उनके द्वारा 20 रुपये MRP वाला जूस लिया। लेकिन जब बिल देखता तो उसमें 50 रुपये चार्जिंग लगाई गई, जब उनके द्वारा इस पर आपत्ति जताई तो कैफे संचालक ने इसी कीमत पर बिलिंग की बात कही।ऐसे में एडएडवोकेटो ज उपाध्याय ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की गई।फोरम ने कैफे संचालक के कृत्य को गलत पाया। ऐसे में फोरम ने प्रिंट रेट से 30 रुपये अधिक ओवर चार्ज एक्शन लेते हुए कैफे संचालक को 05 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि उपभोक्ता को देने का आदेश दिया।साथ ही ओवर चार्जिंग के 30 रुपये भी उपभोक्ता को वापस करने का आदेश दिया है। वही प्रकरण खर्च के 01 हजार रुपये भी कैफे संचालक को देना होंगे। आपको बता दे कि उपभोक्ता एडवोकेट मनोज उपाध्याय द्वारा फोरम में जाने से पहले ASI को भी विधिक सूचना पत्र दिया था। लेकिन जब उनके द्वारा कैफे संचालक पर कोई करवाई नही की गई,तब उन्होंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया,ऐसे में जिला उपभोक्ता फोरम ओवर बिलिंग चार्जिंग को उपभोक्ता का शोषण मानते हुए यह आदेश दिया है।

बाइट- एड मनोज उपाध्याय- उपभोक्ता

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