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फिर नहीं मिली अनिल मिश्रा को जमानत_

सरकार की साजिश या फिर पुलिस की लापरवाही

एंकर-ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में रविवार के दिन बैठी स्पेशल बेंच में भी वकील अनिल मिश्रा को राहत नहीं मिल सकी। उनकी जमानत याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अपील की गई थी. इसके लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बाद रविवार को स्पेशल बेंच का गठन किया गया था। लेकिन दलित उत्पीड़न यानी एट्रोसिटी के मामले में धारा 1(13) के अनुसार फरियादी पक्ष को याचिका की कॉपी दी जाती है जो इस मामले में नहीं हुआ था.इसलिए हाईकोर्ट ने 24 घंटे के भीतर फरियादी मकरंद बौद्ध अथवा उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को पिटीशन की कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी. वही अनिल मिश्रा के वकील पवन पाठक का कहना है कि फरियादी मकरंद बौद्ध खुद एक मामले में फरार है वह एसपी के सामने प्रदर्शन करता है अनिल मिश्रा और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर लिखाता है बावजूद इसके उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता उन्होंने एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर ऐसे लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।

बाइट-राकेश कौशल,अभियोजन के अधिवक्ता,हाईकोर्ट,ग्वालियर

बाइट-पवन पाठक,अनिल मिश्रा के अधिवक्ता,हाई कोर्ट,ग्वालियर

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