ग्वालियर के बहुचर्चित अंजू गुर्जर किडनैप कांड में आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत खारिज
ग्वालियर के बहुचर्चित अंजू गुर्जर अपहरण कांड मामले में जिला कोर्ट में अहम सुनवाई हुई,जिला कोर्ट ने घर में घुसकर फायरिंग करते हुए गर्भवती महिला अंजू गुर्जर का अपहरण करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है।
वीओ- दरअसल ग्वालियर जिले के तिघरा स्थित गुर्जा गांव में दिनदहाड़े घर में घुसकर फायरिंग और मारपीट करने के साथ महिला का अपहरण कर ले जाने की सनसनीखेज वारदात ने जिला पुलिस महकमे को हिला दिया था,वारदात में शामिल गिरफ्तार आरोपी बदमाश बिज्जे गुर्जर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। घटना बीते 8 अक्टूबर 2025 की है जहां योगी गुर्जर अपने साथी डीपी गुर्जर तहसीला गुर्जर, भोला, प्रदीप और कुछ अन्य साथियों के साथ बंदूक लेकर अंजू के घर पहुंचे थे,बदमाशो ने फायरिंग करने के बाद घर में घुसकर मौजूद लोगों की बंदूक के बट से मारपीट की थी,इसके बाद आरोपी ने अंजू गुर्जर का अपहरण कर अपने साथ ले गये, मामले में बिज्जे गुर्जर को बीती 2 फरवरी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया था, इसके बाद कोर्ट में चालान पेश हुआ,कोर्ट मके आरोपी ने जमानत अर्जी पेश की थी,लेकिन मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी बिज्जे गुर्जर की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी।आपको बता दे कि वारदात के मुख्य बदमाश योगी गुर्जर के सबसे करीबी बिज्जे गुर्जर पर कई गंभीर अपराध दर्ज है।
बाइट- एड धर्मेंद्र शर्मा- शासकीय अधिवक्ता, जिला कोर्ट ग्वालियर
